रांची
मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आरोप है कि वे पोलिंग बूथ के बाहर सभा कर रही थीं। मिली खबर के अनुसार, शिल्पी नेहा तिर्की ने 12 मई सोमवार के दिन लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के मांडर की सरवा पंचायत के भोबरो गांव में जनसभा में हिस्सा लिया। बताया गया कि तिर्की ने जनसभा को संबोधित भी किया। इसे आधार बनाकर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। तिर्की पर आईपीसी की धारा 188 और 126 के तहत पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
तिर्की को क्या हो सकती है सजा
गौरतलब है कि झारखंड में 13 मई यानी आज होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए 11 मई को शाम 5 बजे प्रचार थम गया था। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। नियम के अनुसार इस दौरान प्रचार-प्रसार करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। इस बात की जानकारी आदर्श आचार संहिता मैनुअल के अध्याय 8 में दी गयी है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 126 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में शिल्पी नेहा तिर्की को 2 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों ही हो सकता है।
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